जौनपुर:नगर मजिस्ट्रेट द्वारा नजूल भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया

           जौनपुर। नगर क्षेत्र के मोहल्ला नखास स्थित बरनवाल ज्वेलर्स द्वारा किया गया नजूल भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र जौनपुर के आदेश दिनांक 22 जून 2021 द्वारा ध्वस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
        उक्त निर्माण नगर पंचायत जफराबाद के वर्तमान अध्यक्ष प्रमोद कुमार बरनवाल व उनके भाई विजय कुमार बरनवाल द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना भवन मानचित्र पास कराएं सरकारी खाते की नजूल भूमि पर किया गया था,
           उक्त निर्माण आराजी नंबर 39/1 पर 44.61 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर किया गया है। जिसे उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के अंतर्गत सुनवाई के उपरांत ध्वस्त किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।
          न्यायालय द्वारा सात दिवस में उक्त निर्माण स्वयं हटा लेने का देश पारित करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जौनपुर को आदेश का अनुपालन कराए जाने हेतु आदेश की प्रति प्रेषित किया गया है। अवैध निर्माण धवस्तीकरण का आदेश  
           जौनपुर। नगर क्षेत्र के मोहल्ला नखास स्थित बरनवाल ज्वेलर्स द्वारा किया गया नजूल भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र जौनपुर के आदेश दिनांक 22 जून  द्वारा ध्वस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त निर्माण नगर पंचायत जफराबाद के वर्तमान अध्यक्ष प्रमोद कुमार बरनवाल व उनके भाई विजय कुमार बरनवाल द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना भवन मानचित्र पास कराएं सरकारी खाते की नजूल भूमि पर किया गया था, उक्त निर्माण आराजी नंबर 39/1 पर 44.61 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर किया गया है। जिसे उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के अंतर्गत सुनवाई के उपरांत ध्वस्त किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। न्यायालय द्वारा सात दिवस में उक्त निर्माण स्वयं हटा लेने का देश पारित करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जौनपुर को आदेश का अनुपालन कराए जाने हेतु आदेश की प्रति प्रेषित किया गया है।

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